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रिपोर्टर:-
दोस्तों जैसे की हम सबको पता ही है आंध्र प्रदेश में दिशा एक्ट पहले से ही है वैसे ही महाराष्ट्र में बढ़ते रेप केसेस को देखकर महाराष्ट्र में भी दिशा जैसे ही एक्टकी जरूरत थी।
मेरे कई लेख में मैंने दिशा जैसे एक्ट की महाराष्ट्र में भी जरूरत है उसका जिक्र किया है।
इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने महिला आयोग बच्चियों के साथ हो रहे रेप केस इसको रोकने के लिएआज नया कानून का निर्माण किया है जो मैं आज के लेख में आगे बताने जा रही हूं।
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने कहा कि आज हमने शक्ति एक्ट पर चर्चा की।
यह अधिनियम महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए है. हमने इस अधिनियम के मसौदे पर चर्चा की।
महाराष्ट्र कैबिनेट ने बुधवार को शक्ति एक्ट के मसौदे को मंजूरी दी है।
जिसमें रेप के लिए मृत्युदंड की सजा है।
ड्राफ्ट को अब महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया जाएगा. राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने इसकी जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि इस मसौदे में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराध करने वाले के खिलाफ मृत्युदंड का प्रावधान है. कैबिनेट ने मसौदे को मंजूरी दे दी है।
अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा।उन्होंने कहा कि विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों में चर्चा और अनुमोदन के लिए आएगा । इसे कानून का रूप ले लेने पर ‘शक्ति अधिनियम’ कहा जाएगा।
इस अधिनियम में विशेष अदालतों और 15 दिनों में चार्जशीट दाखिल करने का प्रावधान है. ट्रायल 30 दिनों में होगा।
महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमति ठाकुर जी ने कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय है.
यह कानून राज्य की महिलाओं और बच्चों की रक्षा करने में मदद करेगा.
महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू हो रहा, जो दो दिन चलेगा.सदन से मंजूरी मिलने के बाद इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा. प्रस्तावित कानून के तहत, प्लास्टिक सर्जरी और चेहरे के पुनर्निर्माण के लिए एसिड अटैक पीड़िता को 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी और दोषी से जुर्माना भी वसूला जाएगा।
जितनी प्राप्त हुई जानकारी मुझे मिली है उतनी आप तक पहुंचाने में और आप सभी को जागरूक करने में मैं सफल रही।
महाराष्ट्र में निमार्ण होने जा रहे कानून में रेप जैसे जघन्य अपराधों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर सजा मिले यही आशा करती हूं।
और महाराष्ट्र सरकार जिन्होंने यह एक्ट पेश किया उनका स्वागत करती हूं।
मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए फेसबुक पेज लीगल अवर्नेस टॉक बाय एडवोकेट अंकिता रा जायसवाल को विजिट करें।